कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना श्री अंकित अस्थाना ने पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर 11 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, इन 11 आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिन 11 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें विण्डवा क्वारी थाना सिविल लाइन निवासी 32 वर्षीय बलवीर गुर्जर पुत्र सियाराम उर्फ मातादीन गुर्जर, कॉलेज रोड़ सिंघल गार्डन के सामने कैलारस थाना कैलारस निवासी 36 वर्षीय रामसेवक उर्फ बालैया शर्मा पुत्र शोभाराम शर्मा, पुरानी बस्ती कैलारस थाना कैलारस निवासी 25 वर्षीय जाविद कुर्रेशी पुत्र जाकिर कुर्रेशी, नदी गली कैलारस थाना कैलारस निवासी 45 वर्षीय जाकिर खां पुत्र गफ्फार खांन, ग्राम बटेश्वरा थाना सबलगढ़ निवासी 29 वर्षीय दीनदयाल केवट पुत्र रामसिंह केवट, पीपल के पास प्रेमनगर थाना सिविल लाइन मुरैना निवासी 27 वर्षीय छोटू पुत्र गोकुल जाटव, गोदाम मोहल्ला रामपुर थाना रामपुरकलां निवासी 25 वर्षीय दुर्गेश उर्फ मच्छर पुत्र सियाराम जाटव, ग्राम रतियापुरा थाना सबलगढ़ निवासी 26 वर्षीय लड़के उर्फ विजय सिंह पुत्र श्रिया केवट एवं ग्राम हीरापुर थाना सबलगढ़ निवासी 31 वर्षीय सत्तू उर्फ सत्यपाल पुत्र राघवेन्द्र सिंह उर्फ बड़े बाबू जादौन और नीलम कॉलोनी सबलगढ़ निवासी 25 वर्षीय शिवा वाल्मीक पुत्र राजाराम वाल्मीक तथा बमूरपुरा कौंथरकलां थाना पोरसा निवासी 22 वर्षीय आकाश उर्फ जुल्मी पुत्र दामोदर सिंह तोमर के नाम शामिल है। इन आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला दण्डाधिकारी ने इन 11 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चले जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
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