श्योपुर - आपराधिक रिकार्ड वाला आरोपी थाने में हाजरी देने के लिए पाबंद


जिला मजिस्ट्रेट श्री लोकेश कुमार जांगिड द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क) एवं धारा 3(1)(ग) के प्रावधानो के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियो को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में आपराधिक रिकार्ड वाले आरोपी को थाने में हाजरी देने के लिए पाबंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। 

जिसके तहत आपराधिक रिकार्ड वाले आरोपी महावीर पुत्र बालाराम मीणा निवासी ग्राम उडायता थाना बडौदा को आदेश दिनांक से आगामी 04 माह तक सप्ताह में एक बार थाना प्रभारी पुलिस थाना बडौदा के समक्ष अपनी हाजरी दर्ज कराने के लिए पाबंद किया गया है। महावीर पर विभिन्न धाराओ के तहत 05 अपराध पंजीबद्ध है।

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